हाई कोर्ट ने गंगा नदी के साथ राज्य सरकार, पर्यावरण बोर्ड, नगर पालिका ऋषिकेश और केन्द्रीय पयार्वरण बोर्ड को भी नोटिस जारी कर जवाब माँगा है
नैनीताल हाईकोर्ट ने गांगा को जीवीत प्राणी मानकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और सबसे बड़ी बात की उस पर एक्शन भी लेना शुरू कर दिया। मामला गंगा की सुरक्षा और स्वच्छता का है।
आप को बता दे कि नैनीताल हाई कोर्ट ने गंगा पर एक और ऐतिहासिक फैसला देते हुए गंगा को जीवित मानकर नदी को जीवित आदमी के बराबर अधिकार दिया था। कोर्ट ने यह अधिकार देने के बाद आज पहली बार लीगल नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने गंगा नदी के साथ राज्य सरकार, पर्यावरण बोर्ड, नगर पालिका ऋषिकेश और केन्द्रीय पयार्वरण बोर्ड को भी नोटिस जारी कर जवाब माँगा है । ऋषिकेश के खादा खड़क माफ़ नामक गॉव में बन रहे ट्रेन्चिंग ग्राउंड का था मामला । मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी ।