भारत को डर है कि कहीं सुनवाई खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी ना दे दे।
इंटरनेशनल कोर्ट अॉफ जस्टिस ने आज भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई की। नीदरलैंड्स के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट में भारत ने कहा अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि कुलभूषण जाधव के केस में पाकिस्तान ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। भारत ने कहा कि उसे डर है कि कहीं सुनवाई खत्म होने से पहले ही पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी ना दे दे।
11 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। भारत की तरफ से वकील हरीश साल्वे पक्ष रखने पहुंचे हैं। जबकि पाकिस्तान की तरफ से तहमीना जांजुआ पक्ष रखने इंटरनेशल कोर्ट पहुंची हैं।
साल्वे ने कहा कि किसी भी केस में मानवाधिकार उसकी बुनियाद होता है। लेकिन, जाधव मामले में मानवाधिकार की पाकिस्तान ने धज्जियां उड़ा दी। हालत ये रही कि मिलिट्री कोर्ट द्वारा ट्रायल के दौरान कुलभूषण को अपने बचाव में वकील देने से मना कर दिया गया। जिसके खिलाफ भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इंटरनेशनल कोर्ट अॉफ जस्टिस ने कुलभूषण की फांसी पर स्टे लगा दिया था। इधर देशभर में कुलभूषण की रिहाई के लिए प्रार्थना की जा रही है। भारत ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत में कहा है कि पाकिस्तान ने बिना पक्ष सुने ही इस मामले में सजा सुना दी है।