आईएनेक्स मीडिया मामले में पि चिदंबरम को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए 2 -2 लाख के २ मुचलके पर चिदंबरम को जमानत देते हुए कहा की मामला संगीन है, इस लिए चिदंबरम देश के बहार नहीं जा सकते है | फैसला सुनाने वाले 3 न्यायधीशों की पीठ न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता में यह फैसला सुनाया गया साथ हीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा की चिदंबरम को मिली जमानत का लाभ इस मामले में किसी और आरोपी को नहीं मिलेगा साथ चिदंबरम को किसी मीडिया या पत्रकार के साथ किसी भी तरह का बयान देने से बचने को कहा | हम बता दे की चिदंबरम को गत 21 अगस्त को आईएनेक्स मीडिया के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था | करीब 105 दिनों से चिदंबरम जेल में थे|
जमानत मिलने की शर्तें –
कोर्ट के आदेश के बिना देश नहीं छोड़ सकते |
किसी भी मीडिया या पत्रकार को बयान न दे |
ED जब भी पुछताछ करेगी हाज़िर होना होगा |
सबूतों के साथ छेड़ छाड़ नहीं करेंगे |