कोरोना काल में नए साल के जश्न को देखते हुए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है. योगी सरकार ने नए साल पर कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है. नए साल पर कार्यक्रम के लिए पुलिस-प्रशासन से भी इसकी इजाजत लेनी होगी. कार्यक्रम की मंजूरी मिलने के बाद कविड नियमों का पालन भी करना होगा. गाइडलाइन में कहा गया है कि खुली जगह पर आयोजन होने की स्थिति में क्षमता के 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे. आयोजनकर्ता को कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के लिए सभी इंतजाम करने होंगे. कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर आयोजनकर्ता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी|
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नए साल के लिए गाइडलाइन जारी की है. कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा. इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बतानी होगी. ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है. आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा और यह संबंधित आयोजक की जिम्मेदारी होगी. साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा. गाइडलाइन में कहा गया कि हॉल या कमरे जैसी बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे. एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है|
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 13 मरीजों की मौत हो गई. कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8,306 हो गई है. इसके अलावा प्रदेश में 959 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है. वहीं, इसी दौरान 1,391 मरीज पूरी तरह ठीक भी हुए हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा 199 नए मरीज राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं|