आधार से जुड़े डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को देने की तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने 4 करोड़ से ज्यादा अंशधारकों के लिए आधार नंबर देने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो चुका है ईपीएफओ ने खाताधारकों और पेंशनरों को 31 मार्च तक अपना आधार नंबर या उसके लिए आवेदन का सबूत जमा करने का निर्देश दिया है।
नए नोटिफिकेशन के तहत यदि कोई खाताधारक अपना आधार नंबर नहीं दे पाता है तो उसके खाते में सरकार से मिलने वाली सहायता बंद हो जाएगी।अगर आपने अब तक अपना पीएफ खाते को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो 31 मार्च से कर लें क्योंकि आधार कार्ड जमा करने की तारीख अब 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है यानी 31 मार्च तक आप अपना आधार नंबर ईपीएफओ में दे दें ।
आधार से जुड़े डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को देने की तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दी गई है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया गया है। संगठन ने जनवरी में उसकी योजनाओं के तहत लाभ जारी रखने को अंशधारकों द्वारा आधार नंबर को देना अनिवार्य कर दिया था।
ईपीएफओ के अपने 120 से अधिक फील्ड कार्यालयों को दिए आधिकारिक आदेश में कहा कि – यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के सभी सदस्यों को अपना आधार नंबर सत्यापन 31 मार्चए 2017 तक या उससे पहले देना होगा ।इसके अलावा आधार से जुड़े डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को देने की तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दी गई है।
जनवरी में ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम के तहत इसे जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी की थी। पेंशनभोगियों की सुगमता के लिए यह कदम उठाया गया था। सरकार ने यह फैसला आधार एक्ट 2016 की धारा 7 के तहत किया है। इसके तहत किसी भी सरकारी सब्सिडी और लाभ के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है।
इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार कर्मचारी के बेसिक वेतन का 1.16 फीसदी योगदान देती है जबकि 8.33 फीसदी इम्प्लॉयर हर महीने जमा करता है। सरकार इस ईपीएफओ पर सब्सिडी देती है और इसी के तहत इसे भी आधार से जोड़ने को कहा गया है।