निर्वाचन आयोग ने एकरूपता और मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए वोट देने के लिए बैंगनी पेन का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है।
राष्ट्रपति का चुनाव कितना अहम है इसका अंंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए मतदाताओं के लिए विशेष पेन का इस्तेमाल करने का फैसला लिया था। आज वोटिंग के दौरान जब मत पत्र दिया तो नामित अधिकारी मतदान केंद्र में मतदाताओं को यह पेन दिया गया, मतदाताओं को इस विशेष पेन से ही वोट देना होता है।
चुनाव में वोट देने वाले सांसदों और विधायकों को मतदान केंद्र के भीतर अपना पेन ले जाने से मना किया गया था और वे विशेष रूप से डिजाइन किये गए मार्कर से ही वोट दिए। राष्ट्रपति चुनाव गोपनीय मतपत्र के जरिये होता है। इसमें पार्टियां अपने सदस्यों को किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिये व्हिप जारी नहीं कर सकतीं।
किसी दूसरे पेन से वोट देने पर वोट को अमान्य घोषित किया जा सकता है। भविष्य में चुनावों में ऐसे विवादों को दोहराने से बचने के तरीकों का सुझाव देने वाली चुनाव समिति द्वारा गठित कार्यकारी समूह की अनुशंसाओं के आधार पर विशेष पेन इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया था।