सईद ने अपने अधिवक्ता ए के डोगर के जरिये याचिका दायर की.
कुख्यात आतंकी हाफिज सईद ने लाहौर उच्च न्यायालय में गुरुवार (15 मार्च) को याचिका दायर कर उसकी सामाजिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाली पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की अधिसूचना को चुनौती दी है. सईद ने अपने अधिवक्ता ए के डोगर के जरिये याचिका दायर की.
इसके साथ ही उसने लाहौर उच्च न्यायालय से कहा कि गृह मंत्रालय ने उसके बैंक खाते से लेन- देन पर रोक लगाने और जमात- उद- दावा और फलह- ए- इंसानियत फाउन्डेशन से संबंधित उसकी संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने के लिये गत 10 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की थी. यह अधिसूचना आतंकवाद निरोधी (संशोधन) अध्यादेश 2018 के तहत जारी की गई थी.
सईद ने कहा, ‘‘पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और भारत समेत विदेशी शक्तियों के दबाव में काम किया.’’ उसने दावा किया कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र संप्रभु देश है और अपने नागरिकों पर लागू करने के लिये अपना कानून खुद बनाता है.
सईद ने कहा, ‘‘अगर देश के कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम, 1948 के किसी प्रावधान में टकराव है तो देश का कानून प्रभावी होना चाहिए.’’