नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखने वाले न्यायमूर्ति एस पी गर्ग द्वारा आदेश सुनाने की संभावना है. सीबीआई ने कार्ति को राहत दिये जाने का विरोध किया था.
मगर दिल्ली हाईकोर्ट में ज़मानत पर बहस के दौरान सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध किया. सीबीआई का कहना है कि अगर कार्ति को जमानत दी गई तो वो केस के साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं. कार्ति पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं. बेंच ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
कार्ति पर आरोप है कि 2007 में उनके पिता पी. चिदंबरम के केंद्रीय वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को करीब 305 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी एफआईपीबी से मंजूरी लेने में गड़बड़ी की गई.