नई दिल्ली: राजस्थान के जोधपुर की विशेष अदालत ने विवादास्पद धर्मगुरु आसाराम को अपनी शिष्य से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आसाराम को अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी होगी. हालांकि, आसाराम के वकील ने अदालत से कम से कम सजा देने की अपील की थी.
सुबह 10 बजे जैसे ही जेल के भीतर अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, जज मधुसूदन शर्मा सख्त रवैया अपनाया और अपने फैसले में आसाराम को दोषी करार दिया. उसके बाद सजा पर बहुस शुरू हुई. इस दौरान आसाराम के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए कम से कम सजा की अपील की, उनकी बढती उम्र का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने उनके साथ किभी भी तरह से रहम नहीं किया. आरोप लगने के पांच साल बाद जोधपुर की अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अदालत ने 2013 के इस मामले में बुधवार को उन्हें दोषी करार दिया. आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, यौन अपराध बाल संरक्षण अधिनियम (पोस्को) और किशोर न्याय अधिनियम (जेजे) के तहत दोषी ठहराया गया. न्यायाधीश मधुसूदन ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जोधपुर केंद्रीय कारागर के अंदर अपना फैसला सुनाया. आसाराम इसी जेल में बंद हैं.