2010 में हरियाणा के मिर्चपुर कांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में सभी 20 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. हाईकोर्ट ने इन सभी को SC/ST एक्ट के तहत सजा सुनाई है.
बता दें कि 2010 में हरियाणा के मिर्चपुर कांड में दलित पर हमले किए गए थे, इसके अलावा दो दर्जन से अधिक दलितों के घर को जला दिया गया था.
इस मामले में इससे पहले ही दिल्ली की निचली अदालत ने 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिनके अलावा 17 और लोगों को आज दिल्ली हाइकोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है.
दरअसल, यह घटना 8 साल पुरानी है, जब अप्रैल 2010 में हरियाणा के मिर्चपुर गांव में 70 साल के दलित बुजुर्ग और उसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया था. इसके बाद गांव के दलितों ने पलायन कर लिया था. कोर्ट ने कहा कि इस घटना से दलितों के 254 परिवारों की जिंदगी प्रभावित हुई, उन्हें अपने गांव मिर्चपुर को छोड़कर पलायन करना पड़ा.
हाईकोर्ट ने कहा कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी दलितों के साथ इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है. दलितों के खिलाफ अभी भी अत्याचार कम नहीं हुए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा पीडि़त परिवारों का रिहैबिलिटेशन करें.