नई दिल्ली: चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के मेडिकल ग्राउंड पर पेरोल बढ़ाने से इंकार कर दिया है और झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. इस तरह से मेडिकल आधार पर उनकी ज़मानत को तीन महीने तक बढ़ाने की अर्ज़ी कोर्ट ने खारिज कर दी है. यानी अब 30 अगस्त तक लालू यादव को जेल जाना होगा. बता दें कि लालू यादव 10 अप्रैल से पेरोल पर हैं.
लालू फिलहाल मुंबई के एशियन हर्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती हैं. लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा, अब उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में किया जा सकता है. उन्हें मुंबई के अस्पातल से लाया जाएगा.
पिछले दिनों लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मुंबई जाकर उनसे मुलाकात की थी. तब उन्होंने ट्वीट कर कहा था, ”बीमार पिता को देखने मुंबई के एशियन हर्ट इंस्टीट्यूट आया हूं. कई बीमारियों से ग्रसित मेरे पिता यहां इलाज के लिए भर्ती हैं. उनकी गिरती सेहत और बढ़ते संक्रमण को देखकर चिंतित हूं. दुआ करता हूं कि चौबीसों घंटे डॉक्टरों की निगरानी और बेहतर इलाज से वो जल्द स्वस्थ हो जाएं.”
आपको बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में रहे लेकिन खराब सेहत की वजह से उन्हें पहले रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भेजा गया था. तकरीबन 1 महीने के इलाज के बाद एम्स ने उन्हें 30 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया था.