दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है.
सीबीआई ने केजरीवाल के अदालत का रुख किए बिना ही जमानत की वजह से सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई है. हाई कोर्ट सीबीआई मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगा.
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है साथ ही अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि , आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है.
बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.
वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल को बताया बेकसूर
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