दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की करीब 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में Delhi High Court ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अभिनेत्री Karisma Kapoor के बच्चों के हितों की रक्षा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने संजय कपूर की वर्तमान पत्नी प्रिया कपूर को संपत्तियों में किसी भी तरह का बदलाव करने से सख्ती से रोक दिया है। आदेश के मुताबिक, जब तक मामला लंबित है, तब तक संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाएगा और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।
दरअसल, करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की वसीयत की वैधता को चुनौती दी है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कहा कि वसीयत की सच्चाई का फैसला ट्रायल के दौरान होगा, लेकिन तब तक संपत्ति की सुरक्षा बेहद जरूरी है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि प्रिया कपूर भारतीय कंपनियों में मौजूद इक्विटी या शेयरहोल्डिंग को न तो बेच सकती हैं, न ट्रांसफर कर सकती हैं, न गिरवी रख सकती हैं और न ही उनमें कोई बदलाव कर सकती हैं।
इस फैसले को करिश्मा कपूर के बच्चों के लिए बड़ी कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे संपत्ति विवाद में आगे की सुनवाई तक उनकी स्थिति मजबूत हो गई है।

