सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर कावेरी नदी प्राधिकरण ने 2007 में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुच्चेरी के बीच पानी बांटा था
150 साल पुराने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को झटका दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाला पानी घटाने का आदेश दिया है. अब तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी ही मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कर्नाटक ने खुशी जताई है. अब तमिलनाडु का 15 टीएमसी पानी कर्नाटक को मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर कावेरी नदी प्राधिकरण ने 2007 में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुच्चेरी के बीच पानी बांटा था. लेकिन राज्यों ने इसे नहीं माना था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई.