नई दिल्ली:हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के पीएनबी को 12,600 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की चपत लगाने के बाद ऐसी गलती को कम किया जा सके,इसके लिए वित मंत्रालय ने कहा 50 करोड़ रुपय से अधिक के कर्ज लेने वालो का पासर्पोट नंबर बैंक को देने होंगे.वित मंत्रालय के आदेशानुसार पासर्पोट नहीं होने कि स्थिति में बैंक ग्राहक से एफिडेविट ले कि उसके पास पासर्पोट नहीं है.बैकों को लोन एप्लीकेशन फार्म में बदलाव कर उसमें पासर्पोट डिटेल्स कॉलम शामिल करने को कहा गया.
वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने इस संबंध में शनिवार सुबह ट्वीट किया. वित्त मंत्रालय के नए नियम के अनुसार यदि कोई बिजनेसमैन देश के किसी भी बैंक से 50 करोड़ रुपये से अधिक का लोन लेता है तो उसे अपने पासपोर्ट का ब्योरा बैंक को देना होगा. यह नियम 50 करोड़ से अधिक के सभी नए कर्ज पर लागू होगा. इसके अलावा यह भी नियम है कि जिन पुराने लोगों ने बैंकों से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया हुआ है उनको 45 दिन के अंदर बैंक के पास अपने पासपोर्ट का ब्योरा जमा कराना होगा.
PNB घोटाले के बाद सरकार सख्त,50 करोड़ से अधिक के लोन पर देनी होगी पासपोर्ट डिटेल
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