अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लालू ने इन तीनों को भी नोटिस जारी कर इस मामले में सह अभियुक्त बनाने का अनुरोध किया है.
बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव पर शनिवार (17 मार्च) को चारा घोटाले के चौथे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुना सकती है, चारा घोटाले के दुमका कोषागार से तीन करोड़ तेरह लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में सीबीआई की शिवपाल सिंह की विशेष अदालत में शुक्रवार को फैसला आना था, लेकिन अदालत ने फैसला एक दिन के लिए टाल दिया था.
लालू यादव ने चारा घोटाले के इस मामले में बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक, उपमहालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार कार्यालय के निदेशक पर भी संलिप्तता का मुकदमा चलाने की मांग की थी. अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लालू ने इन तीनों को भी नोटिस जारी कर इस मामले में सह अभियुक्त बनाने का अनुरोध किया है.
बताते चले लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीन मामलों में पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है. जिसके बाद उन्हें 13.5 साल की सजा सुनाई गई है. चारा घोटाले के मामले में सीबीआई जज शिवपाल सिंह शनिवार को दुमका कोषागा मामले से जुड़ा हुआ है.
लालू पर इस मामले के तहत आरोप है कि उन्होंने 1995 -96 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए इस कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी की थी. लालू को चाईबासा कोषागार गबन मामले में 5 साल की सजा दी जा चुकी है. सीबीआई कोर्ट ने देवघर के सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में भी लालू यादव को दोषी पाया था.